DGP प्रशांत कुमार का निर्देश-
तहरीर की जांच दो हफ्तों में पूरी करने के निर्देश दिये,3 से 7 साल तक सजा वाले अपराधों को लेकर निर्देश,ऐसे अपराधों की शिकायत पर थाना प्रभारी को निर्देश ,तहरीर पर 14 दिन के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश
जांच पूरी न होने पर करनी होगी तुरंत FIR-डीजीपी
जांच में गम्भीर अपराध न मिलने पर दें जानकारी-DGP
सीओ और पीड़ित व्यक्ति को देनी होगी जानकारी- DGP
जांच में लापरवाही पर अफसरों पर होगी कार्रवाई- DGP
जांच में रिपोर्ट को सीओ, एसीपी को सौंपना अनिवार्य ,शिकायत को थाना प्रभारी जनरल डायरी में करेंगे दर्ज,कप्तान प्रारंभिक जांच के बारे में बैठक में लेंगे जानकारी ,FIR दर्ज होने पर पीड़ित को देनी होगी कॉपी।
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